विद्यालय के कायदे कानून
1. सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की वर्गावधि के समय से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुँचना होगा। देर से आने वाले विद्यार्थियों को वापस भेज दिया जाएगा। विद्यालय के मुख्य द्वार निर्धारित समय पर बन्द कर दिए जाएँगे।
2. नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। बीमारी/आपात्कालीन परिस्थितियों की वजह से विद्यार्थी के अनुपस्थित होने पर अभिभावक द्वारा लिखित दरखास्त एवं अध्यापिका द्वारा उसकी स्वीकृति अनिवार्य है।
3. छुट्टियों के उपरान्त विद्यालय के खुलने पर प्रथम दिन उपस्थिति अनिवार्य है।
4. प्रत्येक विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह विद्यालय द्वारा निर्धारित पोशाक पहन कर आए। पोशाक साफ- सुथरी होनी चाहिए।
5. विद्यालय में कीमती वस्तुएँ लाने की अनुमति नहीं है। इसलिए विद्यालय प्रबन्धन विद्यार्थी की कीमती वस्तुओं के गुम होने पर जिम्मेदार नहीं है।
6. विद्यार्थियों को आभूषण पहनने की अनुमति नहीं हैं श्रृंगार सामग्री यथा नेलपाॅलिश का व्यवहार वर्जित है।
7. हर दिन विद्यालय के बन्द होने के पश्चात विद्यार्थियों को वापस ले जाना अभिभावकों को जिम्मेदारी है। विद्यालय बन्द हो जाने के पश्चात बच्चें की सुरक्षा के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं हैं।
8. विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन परिचय-पत्र लाना अनिवार्य है।
9. सप्ताह में एक दिन हाबी क्लास में पी.टी. पोशाक (सफेद पैंट, शर्ट, मौजा और केटॅस पहनकार आना अनिवार्य है।
10. परीक्षाफल वितरण के समय अभिभावक का उपस्थित होना अनिवार्य है।
11. सप्ताह में एक दिन, जिस दिन विद्यार्थियों का पी.टी. हो उस दिन केट्स एवं सफेद मोजा पहनना अनिवार्य है।