स्वेच्छानुसार विद्यालय छोड़ने पर
1. यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ना चाहे तो एक महीने का शुल्क देना अनिवार्य है।
2. यदि कोई विद्यार्थी अपना विद्यालयी सत्र पूरा किए बिना विद्यालय छोड़ देता है तो उसे नहीं दी जाएगी सुरक्षा/जमानत राशि वापस नहीं दी जाएगी।
3. माता-पिता/अभिभावक द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए लिखित आवेदन अनिवार्य है।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी। निर्धारित 50 रूपए के शुल्क पर, बकाया राशि का भुगतान करने के बाद, विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों की वापसी पर तथा विद्यालय की किसी प्रकार की सम्पŸिा की वापसी पर।